बैंड पथको के लिए जारी किए दिशा निर्देश
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बैंड पथको के लिए जारी किए दिशा निर्देश
रात ९ बजे तक ही बैंड बजाने की अनुमति
नागपुर। महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने आदेश जारी कर बताया है कि विवाह समारोह में सुरक्षा की दृष्टि से बैंड पथक के लिए मनपा की ओर से दिशा - निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अनुसार बैंड पथक में ज्यादा से ज्यादा २० व्यक्तियों का समावेश हो। विवाह समारोह में ५० व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसमें बैंड पथक के सदस्यों की संख्या अलग है।
सामाजिक अंतर रखकर बैंड बजाना बंधनकारक रहेगा। रात ९ बजे तक ही बैंड बजाने की अनुमति दी गई है। बैंड पथक के संचालक ने पथक के सभी सदस्यों की थर्मल स्कैनिंग कर इस संबंध में रिकार्ड रखना जरूरी है। बैंड संदर्भ के सभी सामानों का नियमित सैनिटाइजेशन करना बंधनकारक है। पथक में शामिल सभी व्यक्तियों के चेहरे पर मास्क होना, सैनिटाजर का उपयोग करना बंधनकारक रहेगा।
बताया गया कि बैंड पथक में शामिल किसी एक व्यक्ति को बुखार अथवा कोविड सदृश्य लक्षण दिखाई देने पर उसे पथक में शामिल नहीं करें। कोविड-१९ अंतर्गत शासन द्वारा तथा मनपा आयुक्त द्वारा समय - समय पर दिये गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना बंधनकारक रहेगा।
