खाद्य पदार्थ बेचने से पहले पंजीयन जरूरी
अन्यथा होगी कड़ी कार्रवाई
नागपुर। दिवाली के त्योहार पर बिना पंजीयन खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर अन्न व औषधि विभाग की कड़ी नजर रहेगी। दिवाली को देखते हुए काफी लोग बिना पंजीयन कराएं ही सेव, करंजी, चिवडा, चकली से लेकर लड्डू आदि बनाकर बेच रहे हैं, जो नियम के विरुद्ध है। इस संबंधमें अन्न व औषधि विभाग ने कहा है कि खाद्य पदार्थ बेचने से पहले पंजीयन जरूर कराएं अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि खाद्य पदार्थ से संबंधित कोई भी व्यवसाय करना है, तो उसके लिए अन्न व औषधि विभाग की अनुमति लेना जरूरी है। संबंधित व्यक्ति द्वारा शासकीय फीस के साथ कुछ दस्तावेज विभाग के पास जमा कर पंजीयन करना पड़ता है, ताकि किसी भी तरह की मिलावट का मामला सामने आने पर संधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सके, लेकिन कई छोटे व्यवसायी इसे नजरअंदाज करते हैं।
खाद्य पदार्थों के पैकेट पर न तो लेबल लगता होता है और न ही उत्पादन व समाप्ति कि तिथि का कोई जिक्र होता है। ऐसे में कई दुकानदार तिथि समाप्ति के बाद भी इन्हे बेचते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। विक्रेताओं को foscos.fssai.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसी के साथ विभाग ने दुकानदारों को भी खोवा, दही आदि चीजें लाइसेंसधारी विक्रेताओं से लेने का आह्वान किया है।