एटीएम से पैसे निकालना निशुल्क हो
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एटीएम से पैसे निकालना निशुल्क हो
हाई कोर्ट में की याचिका दाखिल
नागपुर। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर लगनेवाले शुल्क तथा बचत खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर बैंक द्वारा वसूली जाने वाली राशि को रद्द कर खाता धारकों को राहत प्रदान की गई थी, किंतु कोरोना का संकट बरकरार होने के बावजूद केवल कुछ राहत मिलते ही बैंकों की ओर से पुनः इस तरह की वसूली शुरू की गई है.
आम नागरिकों को बेवजह इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. अतः बैंकों द्वारा शुल्क वसूल ना हो, इसे लेकर अधि. संदीप बदाना की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई, जिसे जनहित के रूप में स्वीकार कर केंद्र सरकार और बैंकों को उचित निर्देश जारी करने का अनुरोध अदालत से किया गया. इस राहत को बरकरार रखने के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से किसी तरह के आदेश जारी नहीं होने पर 1 जुलाई से बैंकों ने पुनः शुल्क लगाना शुरू कर दिया.
इस अर्जी को मुंबई हाईकोर्ट जनहित याचिका नियम 2010 अंतर्गत नियम 4 (सी) अंतर्गत स्वीकर कर संबंधित को निर्देश देने का अनुरोध अदालत से किया गया. अर्जी में बताया गया कि बैंकों द्वारा विभिन्न शुल्क के नाम पर ग्राहकों से गत 3 वर्षों में लगभग 10 हजार करोड़ वसूला गया है. विशेषतः मिनिमम बैलेंस नहीं रखने के लिए जुमार्ना के रूप में शुल्क वसूला गया है. वर्ष 2018 में एक ही वर्ष के भीतर ग्राहकों से 5 हजार करोड़ रुपए वसूल किए जाने खुलासा अर्जी में किया गया.
