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महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अधिकार अधिनियम की घोषणा




नागपुर. महाराष्ट्र राज्य में नागरिकों को सेवा का अधिकार देने वाला कानून, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अधिकार अधिनियम 2015 है. इस कानून के अनुसार राज्य के नागरिकों को पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिलने का अधिकार प्राप्त हो गया है. कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार आयोग की स्थापना की गई है. 

कानून अंतर्गत कौन सी सेवा  नागरिकों को प्राप्त करने के अधिकार - दिए गए है, इसकी जानकारी  आरटीएस महाराष्ट्र इस मोबाइल एप पर अपनी सरकार वेब पोर्टल पर देख सकते हैं. इतना ही नहीं सेवा प्राप्त करने ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. इसे मोबाइल एप गुगल प्ले स्टोर में फ्री डाउनलोड किया जा सकेगा. इस कानून अंतर्गत कौन सी सेवा उपलब्ध है, इसकी जानकारी नागरिकों को मिल सकेगी. 

इस सेवा का लाभ उठाने के लिए नागरिक भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसी तरह पर्याप्त औचित्यपूर्ण सेवा प्रदान करने की मनाई व विलंब होने पर नागरिक वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष व दूसरी अपील दाखिल कर सकते है. यह जानकारी निवासी उप जिलाधीश स्मिता बेलपत्रे ने दी.
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